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उपराष्ट्रपति का कार्यकाल | Vice President's term

भारतीय संविधान की अधिकृत अग्रता अधिपत्र (पद सोपान/पदानुक्रम) में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अतः उपराष्ट्रपति का पद उच्च गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 64 के तहत 'राज्यसभा' का पदेन सभापति होता है।

योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
3. वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
4. इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम-से-कम 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए।

कार्यकाल एवं वेतन

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। किन्तु यदि वह चाहे तो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र दे सकता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को ₹ 4 लाख प्रति माह वेतन व अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।

कार्य-अधिकार

1. भारतीय संविधान में सामान्य स्थिति' में कोई कार्य या दायित्व उपराष्ट्रपति को नहीं सौंपा गया है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 'असामान्य स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य- अधिकार सौंपता है।
3. अनुच्छेद 65 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा के सभापति के पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।

I hope the above information will be useful and important.
(आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।)
Thank you.
R F Temre
pragyaab.com

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