An effort to spread Information about acadamics

Logo

Blog / Content Details

विषयवस्तु विवरण


उपराष्ट्रपति का कार्यकाल | Vice President's term

  • BY:
    Pragya patle
  • Posted on:
    May 13, 2022

भारतीय संविधान की अधिकृत अग्रता अधिपत्र (पद सोपान/पदानुक्रम) में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अतः उपराष्ट्रपति का पद उच्च गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 64 के तहत 'राज्यसभा' का पदेन सभापति होता है।

योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
3. वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
4. इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम-से-कम 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक होने चाहिए।

कार्यकाल एवं वेतन

उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। किन्तु यदि वह चाहे तो निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र दे सकता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति को ₹ 4 लाख प्रति माह वेतन व अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।

कार्य-अधिकार

1. भारतीय संविधान में सामान्य स्थिति' में कोई कार्य या दायित्व उपराष्ट्रपति को नहीं सौंपा गया है।
2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 'असामान्य स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य- अधिकार सौंपता है।
3. अनुच्छेद 65 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा के सभापति के पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।



आशा है, उपरोक्त जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होगी।
(I hope the above information will be useful and important. )
Thank you.

R. F. Tembhre
(Teacher)
pragyaab.com


🔔 क्या आपको यह लेख पसंद आया?

नई जानकारी और अपडेट्स सीधे अपने ईमेल पर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।


Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Security Check / CAPTCHA (अनिवार्य)

सवाल हल करें: 4 x 5 = ?

  • Share on :

You may also like

Follow us

subscribe

Note― अपनी ईमेल id टाइप कर ही सब्सक्राइब करें।