प्रधानमन्त्री, शक्तियाँ एवं कार्य, उप-प्रधानमन्त्री |औ Minister, Powers and Functions, Deputy Prime Minister
संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया है, कि प्रधानमन्त्री को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
प्रधानमन्त्री शक्तियाँ एवं कार्य
1. देश की वित्त व्यवस्था एवं वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने में भी प्रधानमन्त्री की भूमिका होती है।
2. प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है।
3. प्रधानमन्त्री द्वारा मन्त्रियों की नियुक्ति एवं पदच्युति की अनुशंसा राष्ट्रपति को की जाती है।
4. शासकीय विधेयको को प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार तैयार किया जाता है।
5. उसके द्वारा मन्त्रियों के बीच मन्त्रालयों का आवंटन तथा पुनः परिवर्तन किया जाता है।
6. राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है।
7. लोकसभा में बहुमत दल के नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गम्भीर विषयों से सम्बन्धित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है।
उप-प्रधानमन्त्री
उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति आम तौर पर वित्तमंत्री या रक्षामंत्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। उप-प्रधानमन्त्री पद के सम्बन्ध में भारतीय संविधान पूर्णतया मूक है, किन्तु समय-समय पर इस पद का सृजन भी होता रहा है। उप-प्रधानमन्त्री कैबिनेट मन्त्री के रूप में शपथ लेता है और कैबिनेट मन्त्री के समान ही उसकी शक्तियाँ व कार्य होते हैं। भारत के पहले उप-प्रधानमन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
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Thank you.
R F Temre
pragyaab.com
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